BHसीरीज नंबर सिस्टम यानी भारत सीरीज नंबर प्लेट सिस्टम भारत में अगस्त 2021 में लागू किया गया था। यह गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो अलग-अलग राज्यों में शिफ्ट करते रहते हैं। फिलहाल प्राइवेट गाड़ियों, कार, टू-व्हीलर प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल आदि के लिए उपलब्ध है।
नितिन कुमार, हेड-मोटर इंश्योरेंस, पॉलिसीबाजार डॉट कॉम: “BH सीरीज के साथ न केवल रि-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से बचाव होता है, बल्कि विभिन्न राज्यों के अलग-अलग रोड टैक्स से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा जिन लोगों को बार-बार अलग-अलग राज्यों में ट्रांसफर की जरूरत होती है, उनके लिए वाहनों को दूसरे राज्य में बिना नंबर प्लेट बदले एवं बिना किसी परेशानी के रजिस्टर किया जा सकता है। BHसीरीज नंबर रजिस्ट्रेशन सिर्फ तब उपलब्ध है, जब आप नई कार खरीदेंगे और इसी हिसाब से इंश्योरेंस भी खरीदना होगा। इसके अलावा BHसीरीज की कार को नए राज्य में जाने पर अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को अपडेट करना जरूरी नहीं है। अगर आप नए शहर या राज्य में जाते हैं, तो वहां भी आपकी मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड होगी।”
BHसीरीज के वाहनों के लिए प्रक्रिया और कवरेज रेगुलर व्हीकल इंश्योरेंस के समान है. परेशानी मुक्त और पारदर्शी अनुभव के लिए कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस पोर्टल या इंश्योरेंस एग्रीगेटर्स पर ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी को खोज सकता है। आपको बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा। कार के मेक और मॉडल, एक्सपायरी डेट, एनसीबी, अन्य प्रमुख विवरण और आपके द्वारा चुनी गई योजना के प्रकार के आधार पर आपका प्रीमियम तय किया जाएगा। BHसीरीज नंबर प्लेट से कार इंश्योरेंस प्रीमियम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह के नंबर प्लेट पर ना तो कोई डिस्काउंट है और ना ही कोई अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। एक बार जब आप प्रीमियम का भुगतान कर देंगे, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगे।
BHसीरीज को शुरू करने की मुख्य वजह पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के एम्पलॉयिज को सुविधा प्रदान करना है जिनके ऑफिस 4 या ज्यादा राज्यों में है। इस सीरीज के जरिए पूरे राज्य में एक रजिस्ट्रेशन वैलिड है। BHसीरीज के तहत रजिस्टर्ड गाड़ी को हर 2 साल पर उस राज्य को टैक्स देना होगा, जहां यह मौजूद होगी।
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