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Supreme Court dismisses the transfer petition of Rajkumar and Shivnarayan Sabu
Supreme Court dismisses the transfer petition of Rajkumar and Shivnarayan Sabu
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सर्वोच्च न्यायालय ने राजकुमार और शिवनारायण साबू की स्थानांतरण याचिका खारिज की

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, साबु ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, सेलम (एसटीपीएल) के खिलाफ राजकुमार साबू, इन्दौर की स्थानांतरण याचिका (क्रिमिनल) नंबर 17/2021 को  खारिज कर दिया है।                       
उल्लेखनीय है कि राजकुमार और शिवनारायण साबू आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी करने और  ट्रेडमार्क अधिनियम की धारा 103 के तहत कम्पनी में निर्देशक पद पर रहते हुए सच्चामोती ट्रेडमार्क अपने नाम से रजिस्टर्ड करवाने के धोखाधड़ी के आरोप में सेलम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज आपराधिक मुकदमा संख्या 82/2018 के तहत जमानत पर हैं ।

माननीय उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय पर साबु ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के प्रबन्ध निर्देशक श्री गोपाल साबु ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा –‘ सत्य हमेशा जीतता है, । कथित अपराध के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही में देरी करवाने के उद्देश्य से, राजकुमार साबु द्वारा दुर्भावनापूर्वक लगाए गए सभी झूठे आरोप और कहानियाँ स्पष्ट हो गई हैं । कानूनी दांव – पेंच लगाकर धोखाधड़ी के इस मामले को विलम्बित करने की कोशिशें की जा रही थी । अब श्री राजकुमार साबू और श्री शिवनारायण साबू अपने कथित कृत्य के लिए  सेलम न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में सम्पूर्ण जवाबदेह होंगे । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजकुमार साबू की  स्थानांतरण याचिका को निरस्त कर न्याय किया है, अब इस मामले को ज्यादा दिन झुलाया नहीं जा सकेगा और सम्पूर्ण सत्य सामने आ पायेगा ।’

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